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18वीं लोकसभा का सत्र शुरू: भर्तृहरि महताब होंगे लोकसभा प्रोटेम स्पीकर

18वीं लोकसभा का सत्र शुरू: भर्तृहरि महताब होंगे लोकसभा प्रोटेम स्पीकर
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18वीं लोकसभा का सत्र शुरू: भर्तृहरि महताब होंगे लोकसभा प्रोटेम स्पीकर

  • 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा।
  • सदन द्वारा अपना विधायी कार्य आरंभ करने से पहले, नवनिर्वाचित सदस्यों को संसद सदस्य (सांसद) की शपथ लेनी होगी, जिसका संविधान में प्रावधान है।

मुख्य बिंदु

  • दिन की शुरुआत राष्ट्रपति भवन में होगी, जहाँ ओडिशा के कटक से लगातार सातवीं बार चुने गए भर्तृहरि महताब राष्ट्रपति के सामने लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति होंगे।
  • राष्ट्रपति ने उन्हें नए अध्यक्ष के चुनाव तक संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्यों का दायित्व सौंपा है। अपने सहयोगियों के शपथ लेने के बाद महताब सदन की अध्यक्षता करेंगे।

सांसद का कार्यकाल

  • लोक सभा सांसद का पांच साल का कार्यकाल तब शुरू होता है जब भारत का चुनाव आयोग (ECI) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अनुसार परिणाम घोषित करता है।
  • उस दिन से, सांसद निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में कुछ अधिकारों के लिए पात्र होते हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें वर्ष 2024 के आम चुनावों के बाद ECI अधिसूचना की तारीख से अपना वेतन और भत्ते मिलना शुरू हो जाते हैं, ECI ने 6 जून को परिणाम घोषित किए गए थे।

लोकसभा में शपथ ग्रहण

  • हालाँकि, इस नियम का एक अपवाद भी है। कोई व्यक्ति संसद में निर्वाचित हुए बिना भी मंत्री बन सकता है।
  • उनके पास लोकसभा या राज्यसभा में सीट सुरक्षित करने के लिए छह महीने का समय होता है। इस दौरान वे सदन की कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते।

संसदीय शपथ क्या है?

  • संविधान की तीसरी अनुसूची में संसदीय शपथ का अध्याय शामिल है।

सांसद शपथ कैसे लेते हैं?

  • शपथ लेने या प्रतिज्ञान लेने के लिए बुलाए जाने से पहले सांसदों को अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र लोकसभा स्टाफ को प्रस्तुत करना होगा।

क्या जेल में बंद सांसद शपथ ले सकते हैं?

  • संविधान में यह प्रावधान है कि यदि कोई सांसद 60 दिनों तक संसद में उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है।
  • अदालतों ने इस आधार का उपयोग जेल में बंद सांसदों को संसद में शपथ लेने की अनुमति देने के लिए किया है।
  • उदाहरण के लिए, जून 2019 में पिछली लोकसभा के शपथ ग्रहण के दौरान उत्तर प्रदेश के घोसी से सांसद अतुल कुमार सिंह गंभीर आपराधिक आरोपों के चलते जेल में थे।

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