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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने eSakhsya ऐप का परीक्षण किया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने eSakhsya ऐप का परीक्षण किया
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने eSakhsya ऐप का परीक्षण किया

  • केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ई-साक्ष्य (e-evidence/ eSakhsya) का परीक्षण कर रहा है, जो एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन है, जो पुलिस को आपराधिक मामले में अपराध के दृश्यों को रिकॉर्ड करने, तलाशी और जब्ती करने तथा फाइल को क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने में मदद करेगा।

मुख्य बिंदु:

  • प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस अधिकारी को एक सेल्फी अपलोड करनी होगी।
  • राज्य पुलिस विभागों के साथ साझा किए गए विवरण के अनुसार, प्रत्येक रिकॉर्डिंग अधिकतम चार मिनट लम्बी हो सकती है और प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के लिए ऐसी कई फाइलें अपलोड की जा सकती हैं।
  • भारतीय न्याय संहिता (BNS) जो भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लेगी; भारतीय साक्ष्य (BS) जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेगी; तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 का स्थान लेगी, ये सभी जुलाई से लागू होने वाली हैं।

दोषसिद्धि दर

  • BNSS प्रत्येक आपराधिक मामले में तलाशी और जब्ती की अनिवार्य दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग तथा उन सभी मामलों में अनिवार्य फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है, जहां अपराध के लिए सात वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है।
  • हार्डवेयर और क्लाउड स्पेस खरीदना एक महंगा मामला है और कई राज्यों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इससे जांच में एकरूपता लाने में भी मदद मिलेगी, जिससे दोषसिद्धि दर में वृद्धि होगी।
  • राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन उन सभी पुलिस स्टेशनों के लिए उपलब्ध होगी जो इसे पंजीकृत और डाउनलोड करेंगे।
  • एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि ऐप का परीक्षण अंतिम चरण में है और पुलिस को दो विकल्प दिए गए हैं।
  • यदि कनेक्टिविटी की समस्या है, तो पुलिस अपने निजी मोबाइल फोन जैसे डिवाइस पर अपराध स्थल को रिकॉर्ड कर सकती है और हैश वैल्यू जनरेट कर सकती है, पुलिस स्टेशन वापस आकर फाइल अपलोड कर सकती है।
  • दूसरा तरीका यह है कि वे सीधे eSakhsya के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं जिसके लिए अच्छी इंटरनेट स्पीड की आवश्यकता होती है।
  • एक अन्य पुलिस अधिकारी ने आगाह किया कि साक्ष्य प्रस्तुत करने की श्रृंखला की पवित्रता का पालन करना होगा, अन्यथा इससे आरोपी को फायदा हो सकता है।
  • कई आरोपी प्रक्रियागत खामियों के कारण कानून के चंगुल से बच निकलते हैं।
  • नए कानून में सब कुछ डिजिटल कर दिया गया है, अगर डिजिटल साक्ष्य प्राप्त करने में थोड़ी सी भी समस्या आती है, तो अपराधी छूट सकते हैं।
  • फोरेंसिक साक्ष्य को हमेशा गुणवत्ता के आधार पर चुनौती नहीं दी जाती, बल्कि आदेश श्रृंखला के आधार पर चुनौती दी जाती है।

प्रीलिम्स टेकअवे

  • BNS, 2023
  • NCRB

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