'अपराध में कथित संलिप्तता संपत्ति को बुलडोज़ करने का कारण नहीं है'
- गुरुवार (12 सितंबर, 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की अपराध में कथित संलिप्तता उसकी संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं है।
मुख्य बातें:
- गुरुवार, 12 सितंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि किसी व्यक्ति की अपराध में कथित संलिप्तता उसकी संपत्ति को ध्वस्त करने का वैध कारण नहीं है।
- न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की अगुवाई वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों को कार्रवाई करते समय कानून के शासन को दरकिनार नहीं करना चाहिए।
"बुलडोजर न्याय" की आलोचना:
- अदालत ने कानूनी आधार के बिना संपत्तियों को ध्वस्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि अदालतें ऐसी प्रथाओं को नजरअंदाज नहीं करेंगी।
- पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और एसवीएन भट्टी भी शामिल थे, ने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाइयों को "देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने" के रूप में देखा जा सकता है।
विध्वंस के खिलाफ तत्काल याचिका:
- यह फैसला जावेद अली की तत्काल याचिका के बाद आया, जिनके परिवार के घर को गुजरात के खेड़ा जिले के काठलाल ग्राम पंचायत में ध्वस्त करने की धमकी दी गई थी, क्योंकि परिवार के एक सदस्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
- अली का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल सैयद ने तर्क दिया कि यह घर दो दशकों से तीन पीढ़ियों का घर रहा है।
निजी संपत्ति की सुरक्षा:
- सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा मनमाने ढंग से किए जाने वाले विध्वंस से निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय नीति तैयार करने के अपने हालिया फैसले का उल्लेख किया।
- न्यायमूर्ति रॉय की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि कानून के शासन वाले देश में, एक परिवार के सदस्य के कार्यों के कारण दूसरों या उनके कानूनी रूप से निर्मित आवास के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
यथास्थिति के लिए आदेश:
- न्यायालय ने नगरपालिका अधिकारियों को याचिकाकर्ता की संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि घर के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
प्रारंभिक निष्कर्ष:
- सर्वोच्च न्यायालय

