दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में अज़िमुल हक की नियुक्ति
| सारांश/स्थिर | विवरण |
|---|---|
| खबरों में क्यों? | दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति |
| नियुक्त सीईओ | आज़िमुल हक, आईएएस अधिकारी |
| मंज़ूरी प्राधिकरण | लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना |
| आप सरकार की आलोचना | मामले को लापरवाही से संभालना, प्रस्ताव जमा करने में एक महीने की देरी |
| कानूनी आवश्यकता | दिल्ली वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 23: बोर्ड द्वारा दो नामों की पैनल सिफारिश की जानी आवश्यक |
| रिक्त पद का प्रभाव | इमामों और अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी |
| एल-जी के निर्देश | प्रस्ताव को वक्फ बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए; भविष्य में कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए |

