असम ने धोखाधड़ी रोकने के लिए संपत्ति विक्रय समझौतों और पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) का पंजीकरण अनिवार्य किया।
| मुख्य पहलू | विवरण |
|---|---|
| घटना | असम मंत्रिमंडल ने संपत्ति विक्रय समझौते (Agreement for Sale) तथा पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney - PoA) के अनिवार्य पंजीकरण का निर्णय लिया। |
| कानूनी संशोधन | पंजीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) में संशोधन कर इन दस्तावेजों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया। |
| उद्देश्य | संपत्ति से संबंधित धोखाधड़ी, दोहरी बिक्री (Duplicity) तथा अनधिकृत भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाना। |
| प्रणाली एकीकरण | पंजीकरण संबंधी डेटा को एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली (Integrated Land Records Management System - ILRMS) से जोड़ा जाएगा। |

