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बिहार सभी महिला पुलिस थानों में मानव तस्करी निरोधक इकाइयाँ (Anti-Trafficking Units) स्थापित करेगा।

बिहार सभी महिला पुलिस थानों में मानव तस्करी निरोधक इकाइयाँ (Anti-Trafficking Units) स्थापित करेगा।
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बिहार सभी महिला पुलिस थानों में मानव तस्करी निरोधक इकाइयाँ (Anti-Trafficking Units) स्थापित करेगा।

मुख्य पहलूविवरण
घोषणाबिहार सरकार राज्य के प्रत्येक महिला पुलिस थाने में मानव तस्करी निरोधक इकाई (Anti-Trafficking Unit) स्थापित करेगी।
घोषणाकर्ताबिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार
संरचनाप्रत्येक महिला पुलिस थाने में दो विशेष इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी:<br>मानव तस्करी निरोधक इकाई (Anti-Trafficking Unit)<br>महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध इकाई (Crimes Against Women & Children Unit)
नेतृत्वप्रत्येक इकाई का नेतृत्व निरीक्षक (Inspector) रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जबकि महिला पुलिस थाना उप पुलिस अधीक्षक (Dy SP) रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करेगा।
जिला-स्तरीय पहलप्रत्येक जिले में एक समर्पित मानव तस्करी प्रकोष्ठ (Human Trafficking Cell) स्थापित किया जाएगा।
भारत में प्रथमबिहार ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने प्रत्येक जिले में ऐसे मामलों के लिए उप पुलिस अधीक्षक (विशेष अपराध) [Dy SP (Special Crime)] का पद सृजित किया है।

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