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आपदा एवं आपदा प्रबंधन।

आपदा एवं आपदा प्रबंधन।
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आपदा एवं आपदा प्रबंधन।

  • केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया।

मुख्य बिंदु:

  • विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर "आपदा डेटाबेस" बनाना है
  • यह दिल्ली और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, राज्यों की राजधानियों और नगर निगमों वाले बड़े शहरों के लिए "शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" के गठन का भी प्रावधान करता है।
  • प्रदान किए गए डेटाबेस में आपदा मूल्यांकन, धन आवंटन विवरण, व्यय, तैयारी और शमन योजना, जोखिम के प्रकार और गंभीरता के अनुसार जोखिम रजिस्टर और ऐसी नीति के अनुसार अन्य प्रासंगिक मामले शामिल होंगे, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
  • विधेयक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने का अधिकार देता है
    • पहले राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समितियों द्वारा बनाई गई योजनाओं के बजाय।
  • एनडीएमए अपने कार्यों को करने के लिए आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों और सलाहकारों की नियुक्ति भी कर सकता है।
  • विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया क्योंकि यह कई प्राधिकरण बनाता है और राज्य सरकारों के कार्यों का भी अतिक्रमण करता है।

प्रीलिम्स टेकअवे

  • आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक
  • एनडीएमए/एसडीएमए (NDMA/SDMA)

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