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क्या डॉक्टरों को केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकता है?

क्या डॉक्टरों को केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकता है?
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क्या डॉक्टरों को केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकता है?

  • पूरे भारत में रेजिडेंट डॉक्टर ऐसे कानूनों की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं जो ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं

मुख्य बिंदु:

  • 9 अगस्त को कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक युवा डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या। डॉक्टर का शव आपातकालीन भवन के सेमिनार रूम में मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जहाँ वह काम कर रही थी।
  • संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था राज्य के विषय हैं, और इसलिए, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह घटनाओं और संभावित परिस्थितियों पर ध्यान दे और हिंसा को रोकने के लिए जो भी आवश्यक हो, करे।
  • दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग बताते हैं कि मेडिकल कॉलेजों में अक्सर खराब रोशनी वाले गलियारे, खराब सुरक्षा वाले वार्ड और विभागों के बीच लंबी दूरी होती है।
  • आईएमए ने केंद्र सरकार को सौंपी गई मांगों की सूची में अस्पतालों में सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग की है जो हवाईअड्डों से कम नहीं होना चाहिए और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सहित अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।
  • 16 अगस्त को, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया कि “ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी स्वास्थ्य सेवा कर्मी के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की स्थिति में, संस्थान का प्रमुख घटना के अधिकतम छह घंटे के भीतर संस्थागत एफआईआर दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होगा।

प्रारंभिक टेकअवे

  • आईएमए (IMA)

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