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पूर्व आप मंत्री दिल्ली विधानसभा से अयोग्य घोषित

पूर्व आप मंत्री दिल्ली विधानसभा से अयोग्य घोषित
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पूर्व आप मंत्री दिल्ली विधानसभा से अयोग्य घोषित

  • दिल्ली विधानसभा ने पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) विधायक को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया।
  • दलबदल विरोधी कानून उन पर लागू होता है क्योंकि वे आप विधायक के रूप में इस्तीफा दिए बिना ही बसपा में शामिल हो गए थे।

मुख्य बिंदु

  • लोकसभा चुनाव के दौरान आनंद ने आप से बगावत कर दी थी और 10 अप्रैल को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। 5 मई को वह BSP में शामिल हो गए और एक दिन बाद नई दिल्ली लोकसभा सीट से BSP उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया।
  • संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत, “दलबदल विरोधी कानून संसद या राज्य विधानसभाओं में किसी राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा दलबदल की स्थिति से निपटता है।”
  • जब किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल से हाथ मिला लेता है।
  • यदि कोई सदस्य चुनाव के बाद स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है या किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है।

प्रीलिम्स टेकअवे

  • दलबदल विरोधी कानून

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