महाराष्ट्र के लिए वित्त आयोग अनुदान
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| विषय | महाराष्ट्र के लिए वित्त आयोग अनुदान |
| चर्चा में क्यों? | केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महाराष्ट्र में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए XV वित्त आयोग अनुदान जारी किया है। |
| अनुदान आवंटन | - असंबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त: 611.6913 करोड़ रुपये। |
| - असंबद्ध अनुदान की पहली किस्त का रोका हुआ हिस्सा: 8.4282 करोड़ रुपये। | |
| - महाराष्ट्र में जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों को आवंटित धन। | |
| अनुदान का उपयोग | - असंबद्ध अनुदान: 11वीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए। |
| इसे वेतन या प्रतिष्ठान लागत के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। | |
| - संबद्ध अनुदान: स्वच्छता, ODF रखरखाव, पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी मूल सेवाओं के लिए। | |
| अनुदान वितरण प्रक्रिया | - पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अनुरोधित। |
| - वित्त मंत्रालय द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष दो किस्तों में वितरण। | |
| 15वां वित्त आयोग | - अनुच्छेद 280 के तहत संवैधानिक निकाय, जिसे नवंबर 2017 में एनके सिंह के तहत गठित किया गया। |
| - अनुशंसाएं 2021-22 से 2025-26 तक के लिए हैं। |

