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संपत्ति बिक्री पर LTCG टैक्स के लिए सरकार ने इंडेक्सेशन लाभ बहाल किया

संपत्ति बिक्री पर LTCG टैक्स के लिए सरकार ने इंडेक्सेशन लाभ बहाल किया
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संपत्ति बिक्री पर LTCG टैक्स के लिए सरकार ने इंडेक्सेशन लाभ बहाल किया

पहलूविवरण
नीति परिवर्तनसरकार ने संपत्ति की बिक्री पर एलटीसीजी कर के लिए इंडेक्सेशन लाभ हटाने के निर्णय को पलट दिया।
प्रभावी तिथि23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्तियों को इस नियम से छूट दी गई है।
कर विकल्पकरदाता इंडेक्सेशन के बिना 12.5% कर दर या इंडेक्सेशन के साथ 20% कर दर के बीच चयन कर सकते हैं।
सरकार का प्रारंभिक रुखसरकार ने शुरू में इंडेक्सेशन हटाने का बचाव करते हुए कम कर दर को मुआवज़े के रूप में प्रस्तुत किया।
जनता की प्रतिक्रियारियल एस्टेट निवेशकों और संपत्ति मालिकों की ओर से व्यापक आलोचना।
सरकार की प्रतिक्रियाजनता के विरोध के बाद इंडेक्सेशन लाभ को बहाल करने का निर्णय।

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