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हरियाणा पीपीपी: नए डेटा साझाकरण नियम

हरियाणा पीपीपी: नए डेटा साझाकरण नियम
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हरियाणा पीपीपी: नए डेटा साझाकरण नियम

पहलूविवरण
खबर में क्यों?हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण ने व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा के लिए परिवार आईडी डेटा साझा करने के लिए सख्त नियम जारी किए हैं।
डेटा साझा करने का उद्देश्यडेटा का उपयोग केवल सरकारी कार्यक्रमों, भर्ती सत्यापन और सार्वजनिक सेवा लाभों के लिए किया जा सकता है।
प्रतिबंधित डेटा साझाकरणडेटा को योग्य राज्य इंस्ट्रूमेंटैलिटी के साथ साझा किया जा सकता है, जिसमें केंद्र सरकार, हरियाणा राज्य सरकार, वैधानिक प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, बोर्ड, निगम और अन्य सरकारी एजेंसियां शामिल हैं।
परिवार पहचानप्रत्येक परिवार को एक आठ-अंकीय परिवार आईडी प्रदान की जाएगी, जो जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र जैसे आवश्यक रिकॉर्ड से जुड़ी होगी। यह आईडी जीवन की घटनाओं के लिए स्वचालित रूप से अपडेट होगी।
योजनाओं के साथ एकीकरणडेटाबेस को छात्रवृत्ति, सब्सिडी और पेंशन जैसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे लाभार्थी चयन में स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित होगी।
स्वचालित लाभार्थी चयनपीपीपी डेटाबेस डेटा पात्रता निर्धारित करेगा, जो सरकारी लाभों के लिए स्वचालित स्व-चयन को सक्षम करेगा।
दोहराए जाने वाले दस्तावेज़ीकरण का उन्मूलनसत्यापित लाभार्थियों को अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
उद्देश्यपीपीपी पहल का उद्देश्य डिजिटल शासन के माध्यम से हरियाणा के निवासियों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को सरल बनाना है।

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