झारखंड में मुंह के कैंसर रोकने के लिए गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध
| सारांश/स्थिर | विवरण |
|---|---|
| क्यों चर्चा में है? | झारखंड सरकार ने एक साल के लिए गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया |
| प्रतिबंध प्रभावी कब से | फरवरी 2025 |
| उत्पाद | गुटखा और पान मसाला (तंबाकू/निकोटीन युक्त) पर प्रतिबंध |
| कानूनी आधार | खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और 2011 के नियम |
| प्रतिबंध जारी करने वाली प्राधिकरण | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, झारखंड |
| प्रवर्तन अधिकारी | एसीएस-सह-खाद्य सुरक्षा आयुक्त अजय कुमार सिंह |
| प्रतिबंध का कारण | गुटखा के सेवन से मुख कैंसर के मामलों में वृद्धि |
| उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई | सख्त कानूनी कार्रवाई |
| पिछले प्रतिबंध | 2020 (मैग्नीशियम कार्बोनेट), 2022 (11 ब्रांड्स), 2023 (प्रतिबंध समाप्त) |

