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लोकसभा ने रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया

लोकसभा ने रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया
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लोकसभा ने रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया

पहलूविवरण
घटनालोकसभा ने रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया
मुख्य प्रावधान- रेलवे बोर्ड को वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।<br>- रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को रेलवे अधिनियम, 1989 में विलय करता है।<br>- केंद्र सरकार को रेलवे बोर्ड की संरचना निर्धारित करने का अधिकार देता है।
पेश करने वालाकेंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 9 अगस्त 2024 को पेश किया
उद्देश्यकानूनी ढांचा सरलीकृत करना, रेलवे प्रशासन को बेहतर बनाना और निर्णय लेने को विकेंद्रीकृत करना
मुख्य वैधानिक अधिकार- केंद्र सरकार ने थवे जंक्शन के माध्यम से सुपरफास्ट ट्रेन संचालन को मंजूरी दी।<br>- अरुणाचल एक्सप्रेस के रूट सहित सुपरफास्ट ट्रेनों के विस्तार की सुविधा।
हालिया विकास- 13,000 नई ट्रेनों और 10,000 सामान्य कोचों की योजना।<br>- वंदे भारत डिज़ाइन विशेषताओं वाली अमृत भारत ट्रेनों का परिचय।
महत्वपूर्ण तारीखें- विधेयक 9 अगस्त 2024 को पेश किया गया।<br>- शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पारित किया गया।
मंत्री स्पष्टीकरण- निजीकरण की चिंताओं को खारिज किया।<br>- क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को टेंडरिंग शक्तियों का 100% प्रतिनिधिकरण करके विकेंद्रीकरण पर जोर दिया।

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