मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी।
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| घटना | मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी। |
| यूसीसी लागू करने वाले राज्य | मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य बना (इससे पहले उत्तराखंड (2025), गुजरात और असम)। |
| प्रमुख प्रावधान | • सभी धर्मों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य।<br>• लिव-इन रिलेशनशिप का 1 माह के भीतर पंजीकरण।<br>• पुत्र एवं पुत्री को समान उत्तराधिकार अधिकार।<br>• सभी धर्मों के लिए एक-पत्नी/एक-पति प्रथा (Monogamy) को मानक बनाया गया।<br>• बहुविवाह (Polygamy), तीन तलाक (Triple Talaq) एवं निकाह हलाला (Nikah Halala) पर प्रतिबंध। |
| छूट | अनुसूचित जनजातियों (STs) एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को इस कानून से छूट दी गई है। |
| संवैधानिक आधार | अनुच्छेद 44 (राज्य के नीति-निर्देशक तत्व - DPSP) समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए राज्य को प्रोत्साहित करता है (यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है)। |
| उद्देश्य | विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण एवं सहजीवन (Cohabitation) से संबंधित समान कानून लागू करना। |

