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मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी।

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी।
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मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी।

श्रेणीविवरण
घटनामध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी।
यूसीसी लागू करने वाले राज्यमध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य बना (इससे पहले उत्तराखंड (2025), गुजरात और असम)।
प्रमुख प्रावधानसभी धर्मों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य<br>लिव-इन रिलेशनशिप का 1 माह के भीतर पंजीकरण<br>पुत्र एवं पुत्री को समान उत्तराधिकार अधिकार<br>सभी धर्मों के लिए एक-पत्नी/एक-पति प्रथा (Monogamy) को मानक बनाया गया।<br>बहुविवाह (Polygamy), तीन तलाक (Triple Talaq) एवं निकाह हलाला (Nikah Halala) पर प्रतिबंध।
छूटअनुसूचित जनजातियों (STs) एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को इस कानून से छूट दी गई है।
संवैधानिक आधारअनुच्छेद 44 (राज्य के नीति-निर्देशक तत्व - DPSP) समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए राज्य को प्रोत्साहित करता है (यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है)।
उद्देश्यविवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण एवं सहजीवन (Cohabitation) से संबंधित समान कानून लागू करना।

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