मणिपुर सरकार ने पहाड़ी जिलों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया
- अधिनियम के प्रावधानों को घाटी के सात जिलों में 19 पुलिस थानों की सीमाओं को छोड़कर पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, जिससे यथास्थिति बनी रहेगी।
मुख्य बातें:
- मणिपुर सरकार ने पहाड़ी जिलों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) को 1 अक्टूबर, 2024 से अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है। यह अधिनियम घाटी के सात जिलों में 19 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य को कवर करेगा, जो मार्च 2023 से निर्धारित यथास्थिति को बनाए रखते हैं।
संघर्ष की पृष्ठभूमि:
- मणिपुर 3 मई, 2023 से पहाड़ी इलाकों में आदिवासी कुकी-जो लोगों और घाटी में मैतेई समुदाय के बीच जातीय हिंसा से जूझ रहा है।
- इस हिंसा में 237 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। 16 महीने बीत जाने के बावजूद हिंसा जारी है।
घाटी के इलाकों को छूट:
- मणिपुर के राज्यपाल ने विभिन्न विद्रोही समूहों की हिंसक गतिविधियों का हवाला देते हुए विस्तार को उचित ठहराया, जिसके लिए नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों के इस्तेमाल की ज़रूरत होती है।
- हालाँकि, इम्फाल, लाम्फेल और अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत 19 पुलिस स्टेशन AFSPA के प्रावधानों से छूट प्राप्त हैं। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि चल रही कानून और व्यवस्था की चिंताओं के कारण "अशांत क्षेत्र" की स्थिति की समीक्षा या मूल्यांकन पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। इसलिए, विस्तृत मूल्यांकन के बिना कोई भी बदलाव करना जल्दबाजी होगी।
AFSPA: मुख्य प्रावधान:
- 1958 में लागू, AFSPA सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) को यह अधिकार देता है:
- कानून के खिलाफ काम करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करना या मारना।
- बिना वारंट के परिसर की तलाशी लेना।
- केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना अभियोजन या कानूनी मुकदमों से सुरक्षित रहना।
मणिपुर में AFSPA: ऐतिहासिक संदर्भ:
- 1981 से मणिपुर में AFSPA लागू है।
- यह अधिनियम 1958 से मणिपुर के केंद्र शासित प्रदेश के नागा-बहुल क्षेत्रों में लागू था।
- मणिपुर को 1972 में राज्य का दर्जा मिला और तब से यह अधिनियम लागू है।
- 2004 में, AFSPA को इंफाल नगर पालिका क्षेत्र से हटा लिया गया था।
AFSPA अधिसूचनाओं में हालिया घटनाक्रम:
- अप्रैल 2022 में, छह जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से इस अधिनियम को हटा दिया गया था।
- 1 अप्रैल, 2023 से इसे चार अन्य पुलिस थानों से भी हटा लिया गया।
- वर्तमान में, मणिपुर के लिए अधिसूचनाएँ राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती हैं, जबकि गृह मंत्रालय (MHA) उन्हें नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी करता है।
प्रीलिम्स टेकअवे:
- सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA)
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)

