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सरोगेसी से जन्मे बच्चे के पैरेंट्स को मातृत्व अवकाश मिलेगा

सरोगेसी से जन्मे बच्चे के पैरेंट्स को मातृत्व अवकाश मिलेगा
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सरोगेसी से जन्मे बच्चे के पैरेंट्स को मातृत्व अवकाश मिलेगा

  • केंद्र ने महिला सरकारी कर्मचारियों को सरोगेसी के माध्यम से बच्चे होने की स्थिति में 180 दिनों का मातृत्व अवकाश लेने की अनुमति देने के नियम अधिसूचित किए हैं।

मुख्य बिंदु:

  • केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 में किए गए बदलावों के अनुसार, सरकार ने "कमीशनिंग मदर" (सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे की इच्छुक मां) को भी चाइल्ड केयर लीव के साथ-साथ "कमीशनिंग पिता" को 15 दिनों की पितृत्व छुट्टी की अनुमति दी है।
  • सरोगेसी के मामले में, सरोगेट के साथ-साथ दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग मां को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यदि उनमें से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हों।
  • अभी तक सरोगेसी से बच्चे के जन्म की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने के लिए कोई नियम नहीं थे।
  • मौजूदा नियमों के अनुसार, "एक महिला सरकारी कर्मचारी और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी" को पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 730 दिनों के लिए बाल देखभाल अवकाश की अनुमति है, "दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए, चाहे वह उनके पालन-पोषण के लिए हो या उनकी शिक्षा, बीमारी आदि जैसी किसी भी आवश्यकता के लिए।"
  • "सरोगेट मां" का तात्पर्य उस महिला से है जो कमीशनिंग मां की ओर से बच्चे को जन्म देती है और "कमीशनिंग पिता" का तात्पर्य सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के इच्छित पिता से है।

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