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शिक्षा मंत्रालय का तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अभियान

शिक्षा मंत्रालय का तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अभियान
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शिक्षा मंत्रालय का तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अभियान

श्रेणीविवरण
कार्यक्रमशिक्षण संस्थानों को तंबाकू और नशीली दवाओं से मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रवर्तन अभियान
पहलशिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (ToFEI) दिशानिर्देश
उद्देश्ययुवाओं को तंबाकू, शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बचाना।
मुख्य निर्देशविद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिशानिर्देशों को लागू करने का निर्देश देता है।
शीर्ष समिति15 मई, 2025 को हुई 8वीं NCORD बैठक में छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बचाने पर जोर दिया गया।
आंकड़ेGYTS-2, 2019: 8.5% छात्र (13-15 वर्ष) तंबाकू का उपयोग करते हैं। प्रतिदिन 5,500 से अधिक बच्चे इसकी शुरुआत करते हैं।
दिशानिर्देशसंकेत प्रदर्शित करना, परिसर में तंबाकू का उपयोग न करना, हानिकारक प्रभावों पर पोस्टर, तंबाकू मॉनिटर आदि।
तत्काल कार्रवाईपीली रेखा (100 गज) चिह्नित करना, 100 गज के भीतर तंबाकू की दुकानें बंद करना, स्थानीय प्राधिकरण का समर्थन।
अभियान की अवधि31 मई (विश्व तंबाकू निषेध दिवस) से 26 जून (अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवा दुरुपयोग निषेध दिवस) तक।
कानूनी प्रवर्तनCOTPA, 2003 की धारा 6(b): स्कूलों/कॉलेजों के 100 गज के भीतर तंबाकू की बिक्री को प्रतिबंधित करता है।
हितधारकस्कूल प्रबंधन समितियां (SMC), अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय प्राधिकरण।
जागरूकता अभियानMyGov पर 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस जागरूकता प्रश्नोत्तरी-2025' (22 मई से 21 जुलाई)

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