शिक्षा मंत्रालय का तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अभियान
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| कार्यक्रम | शिक्षण संस्थानों को तंबाकू और नशीली दवाओं से मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रवर्तन अभियान। |
| पहल | शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (ToFEI) दिशानिर्देश। |
| उद्देश्य | युवाओं को तंबाकू, शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बचाना। |
| मुख्य निर्देश | विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिशानिर्देशों को लागू करने का निर्देश देता है। |
| शीर्ष समिति | 15 मई, 2025 को हुई 8वीं NCORD बैठक में छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बचाने पर जोर दिया गया। |
| आंकड़े | GYTS-2, 2019: 8.5% छात्र (13-15 वर्ष) तंबाकू का उपयोग करते हैं। प्रतिदिन 5,500 से अधिक बच्चे इसकी शुरुआत करते हैं। |
| दिशानिर्देश | संकेत प्रदर्शित करना, परिसर में तंबाकू का उपयोग न करना, हानिकारक प्रभावों पर पोस्टर, तंबाकू मॉनिटर आदि। |
| तत्काल कार्रवाई | पीली रेखा (100 गज) चिह्नित करना, 100 गज के भीतर तंबाकू की दुकानें बंद करना, स्थानीय प्राधिकरण का समर्थन। |
| अभियान की अवधि | 31 मई (विश्व तंबाकू निषेध दिवस) से 26 जून (अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवा दुरुपयोग निषेध दिवस) तक। |
| कानूनी प्रवर्तन | COTPA, 2003 की धारा 6(b): स्कूलों/कॉलेजों के 100 गज के भीतर तंबाकू की बिक्री को प्रतिबंधित करता है। |
| हितधारक | स्कूल प्रबंधन समितियां (SMC), अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय प्राधिकरण। |
| जागरूकता अभियान | MyGov पर 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस जागरूकता प्रश्नोत्तरी-2025' (22 मई से 21 जुलाई)। |

