नई योजना: पुराने वाहन को कबाड़ में डालने पर नए वाहन के पंजीकरण पर छूट पाएं
- दिल्ली सरकार ने एक नई कर छूट प्रोत्साहन योजना अधिसूचित की है, जिसके तहत मालिकों को अपने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को स्क्रैप करने के बाद नए वाहन के पंजीकरण पर छूट मिलेगी।
मुख्य बिंदु:
- दिल्ली सरकार ने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को स्क्रैप करने को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई कर छूट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों - 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन - को सरकार द्वारा अनुमोदित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैप करने के बाद नए वाहन के पंजीकरण पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- इस पहल का उद्देश्य पुराने वाहनों को पर्यावरण के अनुकूल मॉडल से बदलने को बढ़ावा देना है।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
- नए वाहन पंजीकरण पर छूट: वाहन मालिकों को अपने स्क्रैप किए गए वाहनों के लिए जमा प्रमाणपत्र (सीओडी) जमा करने पर नए वाहनों के पंजीकरण पर कर छूट मिलेगी।
- प्रस्तावित रियायतें:
- व्यक्तिगत (गैर-परिवहन) वाहनों के लिए:
- पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी वाहनों के लिए मोटर वाहन कर पर 20% छूट।
- डीजल वाहनों के लिए 15% छूट।
- वाणिज्यिक (परिवहन) वाहनों के लिए:
- पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर 15% छूट।
- डीजल वाहनों के लिए 10% छूट।
- व्यक्तिगत (गैर-परिवहन) वाहनों के लिए:
- कर रियायत की सीमा: परिवहन और गैर-परिवहन दोनों वाहनों के लिए कर रियायत स्क्रैप मूल्य के 50% तक सीमित है।
जमा प्रमाणपत्र (सीओडी) विवरण:
- उद्देश्य: सीओडी इस बात का प्रमाण है कि पुराने वाहन को अधिकृत आरवीएसएफ में स्क्रैप किया गया है, जिससे मालिकों को नए वाहन पंजीकरण पर कर छूट का दावा करने की अनुमति मिलती है।
- वैधता: सीओडी जारी होने की तारीख से तीन साल के लिए वैध है।
- इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग: सीओडी इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार योग्य है, सिवाय उन सरकारी स्वामित्व वाले या जब्त किए गए वाहनों के खिलाफ जारी किए गए, जिनका व्यापार नहीं किया जा सकता है और जो प्रोत्साहन के लिए योग्य नहीं हैं।
पृष्ठभूमि और प्रवर्तन:
- प्रदूषण संबंधी चिंताएँ: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के साथ, यह योजना पुराने, उच्च प्रदूषण वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है।
- प्रवर्तन अभियान: 11 अक्टूबर तक, परिवहन विभाग, एमसीडी और ट्रैफ़िक पुलिस की एक संयुक्त पहल के कारण 3,000 से अधिक अवैध या परित्यक्त वाहन जब्त किए गए हैं, जिन्हें स्क्रैपिंग के लिए आरवीएसएफ को भेजा जा रहा है।
कार्यान्वयन और उपलब्धता:
- इस योजना को आधिकारिक तौर पर 15 अक्टूबर को अधिसूचित किया गया था, और पात्र वाहन मालिक अब निर्धारित स्क्रैपिंग और पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।
प्रीलिम्स टेकअवे
- जमा प्रमाणपत्र (सीओडी)

