ओडिशा विधानसभा ने जन विश्वास और स्टांप शुल्क सुधार विधेयकों को पारित किया
| विषय | प्रमुख विवरण |
|---|---|
| घटना | ओडिशा विधानसभा ने मानसून सत्र के दौरान जन विश्वास विधेयक, 2026 और भारतीय स्टांप (ओडिशा संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किए। |
| ओडिशा जन विश्वास विधेयक, 2026 | - छोटे और प्रक्रियात्मक अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने तथा अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने का उद्देश्य।<br> - यह जन विश्वास 2.0 पहल का हिस्सा है, जो 2025 के उस कानून के बाद लाई गई है जिसमें 16 राज्य कानूनों को युक्तिसंगत बनाया गया था।<br> - कागजी कार्रवाई, अनुपालन लागत और नियामकीय देरी को कम करने का प्रयास। |
| भारतीय स्टांप (ओडिशा संशोधन) विधेयक, 2026 | - अपार्टमेंट लेन-देन के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाता है।<br> - अपार्टमेंट हस्तांतरण पर 5% की समान स्टांप ड्यूटी लागू की गई, जो स्लैब-आधारित दरों (₹5 लाख तक 3%, ₹5–15 लाख पर 4% और ₹15 लाख से अधिक पर 5%) की जगह लेती है।<br> - सभी आवंटियों के संघ को सामान्य क्षेत्रों के हस्तांतरण पर ₹50,000 स्टांप शुल्क (पंजीकरण शुल्क अधिकतम ₹20,000)।<br> - किफायती आवास योजनाओं के तहत EWS आवास के लिए 90% स्टांप शुल्क छूट। |
| अपेक्षित प्रभाव | - अपार्टमेंट पंजीकरण को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने का उद्देश्य।<br> - जनहित और राज्य के राजस्व की सुरक्षा के प्रावधानों को बनाए रखना। |

