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संसद ने परीक्षा में कदाचार पर रोक लगाने हेतु एंटी-पेपर लीक (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी।

संसद ने परीक्षा में कदाचार पर रोक लगाने हेतु एंटी-पेपर लीक (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी।
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संसद ने परीक्षा में कदाचार पर रोक लगाने हेतु एंटी-पेपर लीक (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी।

पहलूविवरण
विधेयक का नामलोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2026 (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026)
उद्देश्यसार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक (Paper Leak), संगठित नकल (Organized Cheating) तथा प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग (Technological Abuses) पर प्रभावी रोक लगाना।
विधायी स्थितिलोकसभा एवं राज्यसभा से पारित; राष्ट्रपति की स्वीकृति (Presidential Assent) की प्रतीक्षा।
प्रमुख प्रावधान- कड़े दंड: 5–10 वर्ष का कारावास (पहले 3–5 वर्ष)।<br>- जुर्माने में वृद्धि: व्यक्तियों के लिए ₹50 लाख तक तथा सेवा प्रदाताओं (Service Providers) के लिए ₹5 करोड़ तक।<br>- संगठित अपराध के मामलों में 7–10 वर्ष का कारावास तथा ₹10 करोड़ तक का जुर्माना।<br>- सेवा प्रदाताओं पर प्रतिबंध (Ban) की अवधि 4 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष की गई।
फास्ट-ट्रैक प्रावधान- 2 माह के भीतर जांच पूरी करने का प्रावधान।<br>- आरोपपत्र (Charge Sheet) दाखिल होने के 3 माह के भीतर मुकदमे का निपटारा।<br>- परीक्षा संबंधी मामलों के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालय (Fast Track Courts) एवं विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutors) की व्यवस्था।

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