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विषयविवरण
घटनाभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) की स्थापना
उद्देश्यभारत की भुगतान प्रणालियों की देखरेख और विनियमन करना, पारदर्शिता, दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करना
प्रतिस्थापितभुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS)
कानूनी आधारभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 से अधिकार प्राप्त
संरचनात्मक परिवर्तनPRB एक विशिष्ट इकाई है (RBI के केंद्रीय बोर्ड की उप-समिति नहीं); भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) द्वारा समर्थित
अध्यक्षसंजय मल्होत्रा, RBI गवर्नर
सदस्यता6 सदस्य: RBI से 3 (भुगतान प्रणाली प्रभारी उप गवर्नर, भुगतान प्रणाली के कार्यकारी निदेशक) और 3 सरकारी नामांकित व्यक्ति (वित्तीय सेवा सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव, अरुणा सुंदरराजन)
निर्णय नियमबहुमत से निर्णय; टाई होने की स्थिति में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत; वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें; अध्यक्ष द्वारा अधिकृत होने पर परिसंचरण के माध्यम से निर्णय की अनुमति
कार्यसभी भुगतान प्रणालियों को विनियमित और पर्यवेक्षण करता है: इलेक्ट्रॉनिक (UPI, NEFT, RTGS, IMPS, कार्ड नेटवर्क), गैर-इलेक्ट्रॉनिक (चेक समाशोधन प्रणाली), घरेलू और सीमा पार लेनदेन, सार्वजनिक और निजी प्लेटफार्म
समर्थितभुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) द्वारा
मुख्य अंशPRB एक अधिक स्वायत्त और मजबूत नियामक ढांचा है; डिजिटल भुगतान में वैश्विक स्तर पर भारत की नेतृत्व महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है

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