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आरबीआई ने एआरसी द्वारा जारी सरकारी गारंटीकृत सिक्योरिटी रसीदों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए

आरबीआई ने एआरसी द्वारा जारी सरकारी गारंटीकृत सिक्योरिटी रसीदों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए
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आरबीआई ने एआरसी द्वारा जारी सरकारी गारंटीकृत सिक्योरिटी रसीदों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए

पहलूविवरण
जारीकर्ता प्राधिकारीभारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
उद्देश्यARCs द्वारा जारी भारत सरकार-गारंटीकृत सिक्योरिटी रसीदों (SRs) के लिए नए दिशानिर्देश प्रस्तुत करना।
प्रमुख लक्ष्यसरकारी गारंटी वाले SRs को सामान्य SRs से अलग करना, निवेशकों के विश्वास को बढ़ाना और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना।
अधिशेष प्रावधानों की वापसीयदि बिक्री राशि नकद और सरकारी गारंटी वाले SRs के रूप में प्राप्त होती है, तो बैंक अधिशेष प्रावधानों को P&L खाते में वापस ले सकते हैं।
पूंजी उपचारगैर-नकद SRs को CET1 पूंजी से काटा जाएगा। अवास्तविक लाभ पूंजी भंडार या लाभांश के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते।
संशोधित मूल्यांकनARCs द्वारा घोषित नेट एसेट वैल्यू (NAV) के आधार पर सरकारी गारंटी वाले SRs का मूल्यांकन किया जाएगा। अवास्तविक मूल्यांकन लाभ CET1 पूंजी से काटे जाएँगे।
विशेष अंतरनए दिशानिर्देश सरकारी गारंटी वाले SRs के कम जोखिम प्रोफाइल को पहचानते हैं, जबकि 2021 के MD-TLE नियम सामान्य SRs और गारंटीकृत SRs को समान मानते थे।
शामिल संस्थाएँवाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFIs), NBFCs (HFCs सहित)

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