आरबीआई ने कृषि ऋण सीमा बढ़ाकर ₹2 लाख की
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| खबरों में क्यों? | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने किसानों के लिए बिना-जमानत ऋण की सीमा ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। |
| संशोधित ऋण सीमा | प्रति उधारकर्ता के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ₹2 लाख। |
| पिछली ऋण सीमा | ₹1.6 लाख |
| प्रभावी तिथि | 1 जनवरी 2025 |
| लक्षित लाभार्थी | छोटे और सीमांत किसान (किसानों का 86% से अधिक)। |
| उद्देश्य | बढ़ती इनपुट लागत को संबोधित करना और क्रेडिट तक पहुंच में सुधार करना। |
| संबंधित योजना | किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना |
| ब्याज अनुदान योजना | संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ₹3 लाख तक के ऋण पर 4% की प्रभावी ब्याज दर। |
| बैंक निर्देश | ₹2 लाख तक के ऋण के लिए जमानत और मार्जिन आवश्यकताओं को माफ करना। |
| संबंधित संस्था | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) |
| अतिरिक्त पहल | प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को बढ़ावा देना। |
| स्थिर बिंदु - RBI | गवर्नर: संजय मल्होत्रा |
| मुख्यालय: मुंबई |

