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आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देश 2025 से संशोधित किए

आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देश 2025 से संशोधित किए
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आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देश 2025 से संशोधित किए

पहलूविवरण
जारी करने वाला प्राधिकरणभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
नीति का नामसंशोधित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण (PSL) दिशा-निर्देश
प्रभावी तिथि1 अप्रैल, 2025
उद्देश्यप्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण की पहुंच बढ़ाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
मुख्य क्षेत्रकृषि, MSMEs, नवीकरणीय ऊर्जा, आवास, शिक्षा, सामाजिक अवसंरचना
शिक्षा ऋणप्रति व्यक्ति ₹25 लाख तक (व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित)।
सामाजिक अवसंरचना ऋणस्कूल, पीने के पानी की सुविधाओं आदि के लिए प्रति उधारकर्ता ₹8 करोड़ तक।
आवास ऋणजनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण: ₹50 लाख (50 लाख+), ₹45 लाख (10-50 लाख), ₹35 लाख (<10 लाख)।
नवीकरणीय ऊर्जा ऋणबिजली उत्पादकों और सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए ₹35 करोड़; घरेलू उपयोग के लिए ₹10 लाख
UCBs के लिए PSL लक्ष्यकुल PSL लक्ष्य: ANBC/CEOBSE का 60%; सूक्ष्म उद्यम: ANBC का 7.5%; कमजोर वर्ग: ANBC का 12%।

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