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आरबीआई ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर नियमों में संशोधन किया

आरबीआई ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर नियमों में संशोधन किया
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आरबीआई ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर नियमों में संशोधन किया

  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को विनियमित संस्थाओं के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर दिशानिर्देश जारी किए
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंक और
  • अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान; शहरी, राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक; और
  • गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां और आवास वित्त कंपनियां।
  • ये मास्टर निर्देश पहले के मास्टर निर्देशों, परिपत्र और उभरते मुद्दों की व्यापक समीक्षा के आधार पर तैयार किए गए हैं।
  • ये मास्टर निर्देश सिद्धांत-आधारित हैं और विनियमित संस्थाओं (आरई) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के समग्र प्रशासन और निरीक्षण में बोर्ड की भूमिका को मजबूत करते हैं।

अनिवार्य अनुपालन

  • भारतीय स्टेट बैंक बनाम राजेश अग्रवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए, निर्देश आरई को व्यक्तियों/संस्थाओं को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले समयबद्ध तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य करते हैं।
  • नियमों को तर्कसंगत बनाने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए आरबीआई ने इन संशोधनों के बाद इस विषय पर 36 मौजूदा परिपत्र वापस ले लिए।

प्रीलिम्स टेकअवे:

  • एमपीसी(MPC)
  • भारतीय रिजर्व बैंक

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