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जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा, नई सरकार गठन

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा, नई सरकार गठन
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जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा, नई सरकार गठन

श्रेणीविवरण
घटनाजम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की वापसी
वापसी की तारीख13 अक्टूबर, 2024
कानूनी आधार- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73<br>- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 और 239A
नई सरकार- एनसी-कांग्रेस गठबंधन ने विधानसभा चुनाव जीता<br>- ओमर अब्दुल्ला (एनसी उपाध्यक्ष) मुख्यमंत्री चुने गए
पृष्ठभूमि- राष्ट्रपति शासन लागू: 31 अक्टूबर, 2019<br>- अनुच्छेद 370 का निरसन: 5 अगस्त, 2019
संवैधानिक प्रावधान- अनुच्छेद 356: राज्य शासन बाधित होने पर राष्ट्रपति शासन की अनुमति देता है<br>- अनुच्छेद 239: केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन<br>- अनुच्छेद 239A: केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या परिषदों का गठन

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