जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा, नई सरकार गठन
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| घटना | जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की वापसी |
| वापसी की तारीख | 13 अक्टूबर, 2024 |
| कानूनी आधार | - जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73<br>- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 और 239A |
| नई सरकार | - एनसी-कांग्रेस गठबंधन ने विधानसभा चुनाव जीता<br>- ओमर अब्दुल्ला (एनसी उपाध्यक्ष) मुख्यमंत्री चुने गए |
| पृष्ठभूमि | - राष्ट्रपति शासन लागू: 31 अक्टूबर, 2019<br>- अनुच्छेद 370 का निरसन: 5 अगस्त, 2019 |
| संवैधानिक प्रावधान | - अनुच्छेद 356: राज्य शासन बाधित होने पर राष्ट्रपति शासन की अनुमति देता है<br>- अनुच्छेद 239: केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन<br>- अनुच्छेद 239A: केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या परिषदों का गठन |

