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कड़े नियम भारत में AI के विकास में बाधा डाल सकते हैं: विशेषज्ञ

कड़े नियम भारत में AI  के विकास में बाधा डाल सकते हैं: विशेषज्ञ
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कड़े नियम भारत में AI के विकास में बाधा डाल सकते हैं: विशेषज्ञ

  • भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए विनियामक परिदृश्य के साथ संघर्ष चल रहा है, एक ऐसा क्षेत्र जिसने हाल के वर्षों में तेजी से विकास देखा है, विशेषज्ञों का मानना है कि सख्त नियम देश की उभरती हुई AI-संचालित व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं।

मुख्य बिंदु:

  • वर्तमान में, भारत में डीप फेक जैसे जनरेटिव AI को सीधे संबोधित करने वाले विशिष्ट कानून नहीं हैं।
    • इसके बजाय इसने AI प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार विकास और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए कई सलाह और दिशा-निर्देश पेश किए हैं।
  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई “डीपफेक” वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद,
    • इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सोशल मीडिया मध्यस्थों को 36 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री को हटाने के लिए कहा, जो कि आईटी नियम, 2021 में उल्लिखित आवश्यकता है।

अदालत में याचिका

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से AI और डीप फेक के अनियमित उपयोग के खिलाफ एक जनहित याचिका (PIL) पर जवाब देने को कहा।
  • डीपफेक वीडियो में किसी मौजूदा वीडियो में मौजूद व्यक्ति की समानता को किसी अन्य व्यक्ति के साथ बदलने के लिए AI का उपयोग किया जाता है।
  • हाल ही में, डीपफेक तकनीक को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि यह अत्यधिक वास्तविक नकली वीडियो तैयार कर सकती है, जिनका दुरुपयोग गलत सूचना फैलाने, फर्जी समाचार बनाने या झूठे आख्यान तैयार करने के लिए किया जा सकता है।
  • याचिका में कहा गया है कि तकनीकी विकास तेजी से हो रहा है, जबकि कानून बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है।
  • MeitY ने 1 मार्च को एक एडवाइजरी जारी की जिसमें कहा गया कि सभी जनरेटिव AI उत्पाद, जैसे कि ChatGPT और Google के Gemini की तर्ज पर बड़े भाषा मॉडल, को “भारत सरकार की स्पष्ट अनुमति के साथ” उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यदि वे “अंडर-टेस्टिंग / अविश्वसनीय” हैं।
  • हालाँकि, इस सलाह को अस्पष्ट होने के कारण विशेषज्ञों द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ा।
    • इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक ताजा परामर्श जारी कर सरकार से “स्पष्ट अनुमति” प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।
  • नवीनतम सलाह में कहा गया है कि कम परीक्षण किए गए या अविश्वसनीय AI उत्पादों को एक अस्वीकरण के साथ लेबल किया जाना चाहिए जो दर्शाता है कि ऐसे उत्पादों द्वारा उत्पन्न आउटपुट अविश्वसनीय हो सकते हैं।
  • सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च (C-DEP) ने कहा कि सलाह है,
    • एक अतिरिक्त योग्यता है कि सभी AI-जनरेटेड सामग्री जो संभावित रूप से गलत सूचना का कारण बन सकती है, उसे स्पष्ट रूप से AI जनरेटेड के रूप में लेबल किया जाना चाहिए।
    • यह सलाह वास्तव में उद्योग में बाधा नहीं डालती है,
  • सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLC) ने सुझाव दिया कि सरकार को “सार्वजनिक हितों की रक्षा करने और प्रौद्योगिकी से जुड़े भविष्य के नुकसान से बचाने के लिए मौजूदा कानूनों को अपडेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

प्रीलिम्स टेकअवे

  • AI और डीपफेक
  • आईटी नियम, 2021

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