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सीकेवाईसी (CKYC): भारत की केंद्रीय नो योर कस्टमर (Central Know Your Customer) प्रणाली को समझें।

सीकेवाईसी (CKYC): भारत की केंद्रीय नो योर कस्टमर (Central Know Your Customer) प्रणाली को समझें।
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सीकेवाईसी (CKYC): भारत की केंद्रीय नो योर कस्टमर (Central Know Your Customer) प्रणाली को समझें।

मुख्य पहलूविवरण
CKYC की परिभाषासेंट्रल नो योर कस्टमर (Central Know Your Customer - CKYC) एक केंद्रीकृत KYC प्रणाली है, जिसका उपयोग विभिन्न वित्तीय संस्थानों में ग्राहक की पहचान के सत्यापन के लिए किया जाता है।
विशिष्ट पहचान संख्यासत्यापन पूर्ण होने के बाद 14 अंकों की CKYC पहचान संख्या (CKYC Identification Number - KIN) जारी की जाती है।
नियामक संस्थाइसका प्रबंधन सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (CERSAI) द्वारा किया जाता है।
लाभएक बार KYC पंजीकरण, तेजी से खाता खोलने की सुविधा, कागजी कार्यवाही में कमी, डेटा सुरक्षा में वृद्धि तथा अधिक पारदर्शिता
लागू होने का दायराइसका उपयोग बैंक, एनबीएफसी (NBFCs), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ तथा अन्य वित्तीय संस्थान करते हैं।

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