वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024 की जानकारी
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| विधेयक का नाम | वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 |
| पेश करने की तिथि | 8 अगस्त, 2024 |
| पेश करने वाला | अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू |
| मौजूदा अधिनियम | वक्फ अधिनियम, 1995 (अंतिम संशोधन 2013 में) |
| मुख्य संशोधन | - वक्फ बोर्डों में 2 मुस्लिम महिलाओं और 2 गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना।<br>- संपत्ति घोषणा के लिए सख्त नियम।<br>- जिला कलेक्टर के साथ अनिवार्य पंजीकरण। |
| विधेयक का उद्देश्य | - वक्फ बोर्डों की शक्तियों को सीमित करना।<br>- महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।<br>- वक्फ संपत्तियों की गलत घोषणा को रोकना। |
| जिला कलेक्टर की भूमिका | - वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण।<br>- विवादित संपत्ति की स्थिति तय करने में मध्यस्थ।<br>- राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपना। |
| विवाद समाधान | संबंधित उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। |
| वक्फ संपत्ति मानदंड | वैध वक्फनामा आवश्यक; अनुपस्थित दस्तावेज़ों के कारण संपत्ति संदिग्ध/विवादित मानी जाएगी। |
| केंद्र सरकार की शक्तियाँ | - वक्फ संपत्तियों सीधा ऑडिट।<br>- CAG या नामित अधिकारी द्वारा ऑडिट। |
| वक्फ बोर्ड | - 8.7 लाख संपत्तियों (9.4 लाख एकड़) का प्रबंधन, जिनकी कीमत ₹1.2 लाख करोड़ है।<br>- भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी। |

