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वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024 की जानकारी

वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024 की जानकारी
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वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024 की जानकारी

श्रेणीविवरण
विधेयक का नामवक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
पेश करने की तिथि8 अगस्त, 2024
पेश करने वालाअल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू
मौजूदा अधिनियमवक्फ अधिनियम, 1995 (अंतिम संशोधन 2013 में)
मुख्य संशोधन- वक्फ बोर्डों में 2 मुस्लिम महिलाओं और 2 गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना।<br>- संपत्ति घोषणा के लिए सख्त नियम।<br>- जिला कलेक्टर के साथ अनिवार्य पंजीकरण।
विधेयक का उद्देश्य- वक्फ बोर्डों की शक्तियों को सीमित करना।<br>- महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।<br>- वक्फ संपत्तियों की गलत घोषणा को रोकना।
जिला कलेक्टर की भूमिका- वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण।<br>- विवादित संपत्ति की स्थिति तय करने में मध्यस्थ।<br>- राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपना।
विवाद समाधानसंबंधित उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
वक्फ संपत्ति मानदंडवैध वक्फनामा आवश्यक; अनुपस्थित दस्तावेज़ों के कारण संपत्ति संदिग्ध/विवादित मानी जाएगी।
केंद्र सरकार की शक्तियाँ- वक्फ संपत्तियों सीधा ऑडिट।<br>- CAG या नामित अधिकारी द्वारा ऑडिट।
वक्फ बोर्ड- 8.7 लाख संपत्तियों (9.4 लाख एकड़) का प्रबंधन, जिनकी कीमत ₹1.2 लाख करोड़ है।<br>- भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी।

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