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उत्तर प्रदेश ने जबरन धर्मांतरण के लिए सजा बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक पारित किया

उत्तर प्रदेश ने जबरन धर्मांतरण के लिए सजा बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक पारित किया
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उत्तर प्रदेश ने जबरन धर्मांतरण के लिए सजा बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक पारित किया

पहलूविवरण
विधेयक का नामउत्तर प्रदेश धर्मांतरण निषेध (संशोधन) विधेयक, 2024
पारित होने की तिथि30 जुलाई, 2024
प्रस्तावकसुरेश खन्ना, संसदीय कार्य मंत्री
मुख्य प्रावधान- जबरन धर्मांतरण के लिए सजा को सख्त किया गया
- धोखे से शादी या धर्मांतरण की सजा: आजीवन कारावास
पहले की सजा: 10 साल की कैद और ₹50,000 का जुर्माना
गंभीर अपराधधर्मांतरण के उद्देश्य से धमकी देना, हमला करना, शादी करना, तस्करी करना या षड्यंत्र रचना
अपराधों की सजा20 साल की कैद या आजीवन कारावास
आलोचना- आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों की अनदेखी कर रही है
- उन्होंने रोजगार और महंगाई को मुख्य मुद्दे बताया

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