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हाथरस भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग

हाथरस भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग
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हाथरस भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग

पहलूविवरण
घटना3 जुलाई 2024 को हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़
मृतकों की संख्या121 (मुख्य रूप से महिलाएं)
उत्तर प्रदेश के राज्यपालआनंदीबेन पटेल
न्यायिक आयोगघटना की जाँच के लिए गठित
आयोग के सदस्य1. न्यायमूर्ति बृजेश कुमार श्रीवास्तव (अध्यक्ष) - सेवानिवृत्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
2. हेमंत राव - सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी
3. भावेश कुमार सिंह - सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी
मुख्यालयलखनऊ
अधिदेश- त्रासदी के कारण की जाँच करना
- जांच करना कि यह षड्यंत्र, दुर्घटना, या योजनाबद्ध आपराधिक घटना थी
- सत्संग आयोजक द्वारा अनुमतियों का पालन जाँचना
- निवारक उपाय सुझाना
रिपोर्ट जमा करने की अवधिदो महीने के भीतर
सत्संग आयोजकनारायण साकार हरि (भोले बाबा)
भीड़ का आकारअनुमति: 80,000; वास्तविक: 2.5 लाख
मुआवजा- मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये
- घायलों को 50,000 रुपये
जांच आयोग अधिनियमजांच आयोग अधिनियम, 1952
आयोग की शक्तियाँ- सिविल कोर्ट की शक्तियाँ
- व्यक्तियों को बुलाना और जांच करना
- दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति के आदेश जारी करना
- हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना
- गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना

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