Banner
Workflow

जेकेआईएम और एएसी पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध

जेकेआईएम और एएसी पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध
Contact Counsellor

जेकेआईएम और एएसी पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध

पहलूविवरण
प्रतिबंधित संगठनजम्मू और कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमीन (JKIM) और अवामी एक्शन कमेटी (AAC)
कानूनी आधारअवैध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967 की धारा 3(1)
प्रतिबंध की अवधि5 वर्ष
प्रतिबंध का कारण- अशांति फैलाना, अलगाववाद को बढ़ावा देना और भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करना।
JKIM और AAC की गतिविधियाँ- जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देना। <br> - राष्ट्रविरोधी और विध्वंसक गतिविधियाँ। <br> - आतंकवाद का समर्थन करना, सरकार के खिलाफ नफरत फैलाना और अशांति को उकसाना।
अवैध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम 1967- 1967 में पारित किया गया। <br> - भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाली अवैध गतिविधियों को रोकना। <br> - केंद्र सरकार को राजपत्र के माध्यम से गतिविधियों को अवैध घोषित करने का पूर्ण अधिकार है। <br> - सर्वोच्च दंड: मृत्युदंड और आजीवन कारावास। <br> - भारतीय और विदेशी नागरिकों पर लागू, जिनमें विदेश में किए गए अपराध भी शामिल हैं।
जांच प्रावधान- गिरफ्तारी के बाद 180 दिनों (बढ़ाया जा सकता है) के भीतर चार्जशीट दायर की जानी चाहिए।
2004 संशोधनअपराधों में आतंकवादी कृत्य को जोड़ा गया, जिसके कारण 34 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। पहले, अवैध का अर्थ क्षेत्र के विघटन और अलगाव से था।
2019 संशोधन- व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की अनुमति देता है। <br> - एनआईए महानिदेशक को संपत्ति को जब्त/अटैच करने की मंजूरी देने का अधिकार देता है। <br> - एनआईए अधिकारियों (इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर) को आतंकवाद के मामलों की जांच करने की अनुमति देता है।

Categories